लोक अदालत से समय और धन दोनों की बचत: सीजेएम जितेंद्र सिंह

Lok Adalat saves both time and money

Lok Adalat saves both time and money

- लोक अदालत बनी राहत का माध्यम, 294 मामलों में आपसी समझौते से समाधान

फरीदाबाद। दयाराम वशिष्ठ: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय एक्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के दिशा-निर्देशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक जिले में चेक बाउंस मामलों के निस्तारण हेतु स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इसी क्रम में जिला फरीदाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद संदीप कुमार गर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार आज जिला अदालत परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जितेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद की देखरेख में संपन्न हुआ।

इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित कुल 756 मामलों को सुनवाई हेतु रखा गया, जिनमें से 294 मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन केसों में कुल रकम 5,38,52,147/- रुपए का समझौता हुआ।

इस अवसर पर सीजीएम जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोक अदालत में होने वाले फैसलों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय तक कोई अपील नहीं होती। साथ ही, पक्षकारों की कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का स्थायी समाधान होता है, जिससे लोगों के समय एवं धन की बचत होती है।

उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालतों का लाभ उठा कर अपने विवादों का समाधान करें।